High Court Instructions to Nurses : आज से काम पर लौटेंगी नर्सें, हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध बताकर काम पर लौटने के दिए थे निर्देश

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High Court Instructions to Nurses : आज से काम पर लौटेंगी नर्सें, हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध बताकर काम पर लौटने के दिए थे निर्देश

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  • Publish Date - July 8, 2021 / 02:20 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

High Court Instructions to Nurses

भोपाल। मध्यप्रदेश में 8 दिन से जारी नर्सों ने हड़ताल खत्म कर दी है। नर्स आज से काम पर लौटेंगी। जबलपुर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद नर्सों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा- कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। 

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नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले 30 जून से चल रही नर्सेस की हड़ताल को हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई में अवैध घोषित कर 8 जुलाई से काम पर लौटने के आदेश दिया था।

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दूसरी ओर राज्य सरकार को भी आदेश दिया कि हाई लेवल कमेटी बनाकर नर्सों की मांगों का एक माह के अंदर निराकरण करे।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्सेस एसोसिएशन ने भी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। जिलाध्यक्ष किरण सिंह ने कहा, न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए हम 8 जुलाई से काम पर लौट आएंगे।