मजिस्ट्रेट पर चप्पल फेंकने पर एक व्यक्ति को दो साल की कैद

मजिस्ट्रेट पर चप्पल फेंकने पर एक व्यक्ति को दो साल की कैद

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  • Publish Date - December 11, 2020 / 12:19 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

ठाणे, 11 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी की एक अदालत ने इस साल जनवरी में चोरी के मामले में दोषी ठहराये जाने पर मजिस्ट्रेट पर चप्पल फेंकने वाले एक व्यक्ति को इस हरकत के लिए शुक्रवार को दो साल की कैद की सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के वकील विजय मुंडे ने बताया कि अशरफ अंसारी (23) ने 29 जनवरी, 2019 चोरी के मामले में दोषी ठहराये जाने पर गुस्से में आकर भिवंडी के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पर चप्पल फेंकी थी। मुंडे के अनुसार मजिस्ट्रेट थोड़ा झुक गये थे और चप्पल उन्हें नहीं लगी थी जबकि दूसरी चप्पल एक वकील को लगी थी।

मुंडे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने आठ गवाहों की गवाही के बाद अशरफ को भादंसं की धारा 353 (जनसेवक को कर्तव्यपालन से रोकने के लिए उस पर हमला करना) के तहत दो साल की कैद की सजा सुनायी। अशरफ भिवंडी के आमपाड़ा का रहने वाला है।

भाषा राजकुमार माधव

माधव