‘लव जिहाद’ कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की सजा, कानून का अध्ययन करने यूपी जाएगा एक दल, मंत्रालय की बैठक में फैसला

'लव जिहाद' कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की सजा, कानून का अध्ययन करने यूपी जाएगा एक दल, मंत्रालय की बैठक में फैसला

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  • Publish Date - November 25, 2020 / 08:42 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर आज हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ‘लव जिहाद’ कानून का उल्लंघन करने वालों पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है, कानून के प्रावधानों पर और अध्ययन के लिए एमपी से एक टीम उत्तरप्रदेश जाएगी।

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यहां गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा मंत्रालय में बैठक ली है। बैठक में लव जिहाद कानून विधेयक को लेकर अहम चर्चा हुई है। गृह एवं विधि विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल थे। बता दें कि ​उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ‘लव जिहाद’ कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया है।

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