मथुरा में बच्चों से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को सात साल का कारावास

मथुरा में बच्चों से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को सात साल का कारावास

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  • Publish Date - November 8, 2020 / 05:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

मथुरा, आठ नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की पॉक्सो अदालत ने स्कूल के बच्चों को छुट्टी के बाद बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाने और उनके साथ अश्लील हरकत करने के दोषी शिक्षक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि मामला वृन्दावन स्थित प्राचीन शिक्षण पद्धति से संबंधित एक स्कूल का है। स्कूल का शिक्षक देवाशीष उर्फ देवानन्द छुट्टी होने के बाद छोटी कक्षा के बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाता था और उनके साथ अश्लील हरकतों को अंजाम देता था। विरोध करने पर वह बच्चों को बुरी तरह से मारता-पीटता भी था।

स्कूल प्रबंधन ने 13 फरवरी 2015 को उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंचल लवानिया ने शुक्रवार को साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर शिक्षक को छात्रों से मारपीट करने और उनसे अश्लील हरकत करने का दोषी करार दिया तथा उसे सात साल के कठोर कारावास एवं आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं नेत्रपाल

नेत्रपाल