मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से शिवपुरी जिले की करैरा विधायक शकुंतला खटीक और वीनस गोयल को राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया गया, कि विधायक शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन करने जा रही थीं, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और झूठा केस दर्ज किया है। लिहाजा जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है।
शासन की ओर से तर्क दिया गया, कि ज्प् की वर्दी फाड़ी गई और उनके साथ झूमाझटकी भी की गई और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की याचिका खारिज कर दी। बतादें, कि शकुंतला खटीक ने प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान अपने समर्थकों के साथ थाने में आग लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर केस दर्ज किया है।