अनलॉक-1 को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं, होटल-मॉल-धार्मिक स्थल 8 जून से शुरू

अनलॉक-1 को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं, होटल-मॉल-धार्मिक स्थल 8 जून से शुरू

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  • Publish Date - May 31, 2020 / 03:48 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

भोपाल। अनलॉक 1 को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के लिए नयी गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि सभी इस गाइडलाइन को मानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल इंदौर उज्जैन में सख्ती के साथ पिछले लॉकडाउन के मुकाबले राहत दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने अब एक से दूसरे राज्यों में जाने के लिए ई.पास की व्यवस्था भी खत्म करने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि अब मध्यप्रदेश के जिलों में भी आने जाने के लिए पास की ज़रुरत नहीं होगी।

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कंटेनमेंट एरिया में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर मध्यप्रदेश में 30 जून रहेगी। बाकी प्रदेश सामान्य रहेगा, रात में पूरे एमपी में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के बाहर 8 जून से गतिविधियों को चालू किया जाएगा। धार्मिक स्थल 8 जून से खोले जाएंगे। होटल,रेस्टॉरेंट भी 8 जून से खोले जाएंगे। शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे।

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12 वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थाएं स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्ट्टिट्यूट खोलने का फैसला जुलाई में होगा। सिनेमा हॉल,जिम,स्वीमिंग पूल,पार्क,थियेटर पार्क,ऑडिटोरियम,मैरिज गार्डन बंद रहेंगे। सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षणिक धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। राज्य में और राज्य के बाहर जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।

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अंतरराज्यीय बसों के संचालन का निर्णय 8 जून को लेंगे। शर्तों के साथ ही एमपी में भोपाल उज्जैन इंदौर को छोड़कर सार्वजनिक बसें संचालित हो सकेंगी। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। रेड जोन में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोले जाएंगे। कार्य स्थलों के प्रभारी सुनिश्चित करेंगे की कर्मचारियों में सोशल डिस्टेंसिंग हो। अवकाश ,शिफ्ट की व्यवस्था भी कार्यस्थल के प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति होगी, अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। 65 साल से अधिक के बुजुर्ग,गर्भवती महिलाएं,10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहना होगा।