Gyanvapi Case Update
प्रयागराज: ज्ञनवापी परिसर का ASI सर्वे कराए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ASI सर्वे की अनुमति दे दी है। दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। वहीं अब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ASI सर्वे की अनुमति दे दी है।
दरअसल, पिछले दिनों जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद ASI की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।
Read More: होटल में चल रहा था ऐसा काम, देखकर पुलिस भी रह गई दंग, 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार
Read More: हड़ताल जारी! इस बात पर अड़े जूनियर डॉक्टर्स, कहा- एक्शन से संतुष्ट नहीं
Allahabad High Court allows the Archaeological Survey of India to conduct a survey of the Gyanvapi mosque complex in Varanasi pic.twitter.com/ONYJhAipeJ
— ANI (@ANI) August 3, 2023