बागपत : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद

बागपत : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद

बागपत : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद
Modified Date: August 13, 2025 / 10:29 pm IST
Published Date: August 13, 2025 10:29 pm IST

बागपत (उप्र), 13 अगस्त (भाषा) बागपत जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 25 वर्षीय युवती द्वारा 2020 में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के मुताबिक, वह एक कंपनी में नौकरी करती थी जहां उसकी दोस्ती सन्नी त्यागी नामक व्यक्ति से हो गई थी। त्यागी ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और इस दौरान जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया।

उन्होंने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत बागपत पुलिस और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की।

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लम्बी सुनवाई के बाद बुधवार को अपर जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं. सलीम नोमान

नोमान


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