Bar will open till 2 o’clock : रात को 2 बजे तक शराब पीला सकेंगे बार वाले, नई आबकारी नीति में लिया गया बड़ा फैसला

Bar will open till 2 o'clock : इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में बार संचालक रात को 2 बजे तक शराब पीला सकेंगे। पहले ये समय सिर्फ 12 बजे तक का था।

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  • Publish Date - April 1, 2024 / 02:37 PM IST,
    Updated On - April 1, 2024 / 02:37 PM IST

Bar will open till 2 o'clock

नई दिल्ली: Bar will open till 2 o’clock : आज एक अप्रैल से देश भर में नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है। इसी के साथ कई बड़े नियमों में बदलाव किया गया है और कई चीजों के दाम बढ़ाए और घटाए गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री के नियम में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार अब आज यानी एक अप्रैल से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों में भी अब शराब की बिक्री होगी। हांलकि शराबों के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा।

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कीमतों में नहीं होगा कोई बदलाव

Bar will open till 2 o’clock : मैकडॉवल नंबर वन को छोड़कर बाकी अंग्रेजी, देसी और बीयर के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही शराब दुकान के समय में भी तय की गई है। रात को 12 बजे के बाद अब कोई भी शराब दुकान नहीं खुलेगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया के मुताबिक अब देसी शराब की बिक्री पांच के गुणांक में होगी। जिससे विक्रेता अधिक पैसा न वसूल सकें।

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रात दो बजे तक शराब पीला सकेंगे बार वाले

Bar will open till 2 o’clock : इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में बार संचालक रात को 2 बजे तक शराब पीला सकेंगे। पहले ये समय सिर्फ 12 बजे तक का था। वहीं अब बार में रात दो बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। इसके लिए रात 12 से एक बजे तक पिलाने के लिए 1.25 लाख और एक से दो बजे तक शराब पिलाने के लिए 2.50 लाख रुपए का सालाना अतिरिक्त भुगतान शराब विक्रेताओं को करना होगा। बार मालिक दूसरे परिसर में स्थित स्वीमिंग पूल, लॉन व छत पर भी अतिरिक्त काउंटर लगाकर शराब पिला सकते हैं। इसके लिए 2.50 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

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