devar bhabhi love: चित्रकूट। अपनी ही विधवा भाभी से दुष्कर्म करने वाले देवर को न्यायालय ने दोषी करार दिया है और 10 वर्ष सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता ने न्यायालय की मदद से देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुसार कोर्ट के आदेश पर 18 अक्टूबर 2022 को भरतकूप थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तहरीर के मुताबिक, पीड़िता की शादी घटना के आठ साल पहले हुई थी। उसके एक बेटा भी हुआ था। मार्च 2021 में पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
लगभग छह माह बाद उसका देवर घर में अकेले जानकर शराब के नशे में आया और जबरन दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत उसने सास-ससुर से की, लेकिन उन्होंने घर की बात होने का हवाला देकर दबा दिया। दूसरे दिन फिर से देवर ने दुष्कर्म किया। इस पर उसने परिवारीजन और पड़ोसियों को जानकारी दी। पुलिस के पास दिवयापुर जाकर भी सूचित किया, फिर भी किसी ने नहीं सुना।
devar bhabhi news: पहले देवर ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। यहां से वह अपने चचिया ससुर के घर गई और फोन से पूरे मामले की जानकारी अपनी मां को दी। उसकी मां उसे मायके ले आई। 16 जुलाई 2022 को उसका देवर दोपहर के समय ससुराल ले जाने के नाम पर आया और उसे अकेले पाकर जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसकी सूचना उसने भरतकूप थाने में दी, लेकिन फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते उसने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी देवर को दोषी पाया गया है।
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