साल 2018 के बुलंदशहर हिंसा मामले में 38 लोग दोषी करार

साल 2018 के बुलंदशहर हिंसा मामले में 38 लोग दोषी करार

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  • Publish Date - July 30, 2025 / 07:38 PM IST,
    Updated On - July 30, 2025 / 07:38 PM IST

बुलंदशहर (उप्र), 30 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने स्याना इलाके में 2018 में हुई हिंसा के मामले में बुधवार को 38 आरोपियों को दोषी करार दिया। एक वकील ने यह जानकारी दी।

इस हिंसा के दौरान थाना प्रभारी (एसएचओ) सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक सुमित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-12 गोपाल ने पांच आरोपियों को सिंह की हत्या का दोषी पाया, जबकि शेष 33 को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। वकील ने बताया कि अदालत ने सजा सुनाने के लिए एक अगस्त की तारीख तय की है।

यह घटना तीन दिसंबर, 2018 को बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके में हुई थी, जब कथित गोहत्या को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। अशांति के दौरान, एसएचओ सुबोध कुमार सिंह और 20 वर्षीय सुमित को गोली लगने से गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।

विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह राघव ने बताया कि आरोपपत्र में नामजद 44 लोगों में से 38 के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए हैं। एक आरोपी पर किशोर न्यायालय में मुकदमा जारी है क्योंकि वह घटना के समय नाबालिग था। मुकदमे के दौरान, पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई।

राघव ने बताया कि पांच लोगों को भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है, जबकि बाकी को अन्य आरोपों के तहत दोषी करार दिया गया।

राघव ने कहा कि पांच आरोपियों प्रशांत नट , डेविड, जॉनी ,राहुल और लोकेंद्र मामा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है जबकि बाकी 33 आरोपियों को अन्य धाराओं के तहत दोषी माना गया है।

भाषा सं जफर जोहेब

जोहेब