मुजफरनगर में बलात्कार के जुर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा

मुजफरनगर में बलात्कार के जुर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा

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  • Publish Date - November 3, 2022 / 08:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), तीन नवंबर (भाषा) शामली की एक विशेष अदालत ने 16 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने दोषी निकुंज कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील संजय चौहान ने पीटीआई/भाषा को बताया कि चार अप्रैल, 2021 को शामली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में निकुंज और कल्लू ने 16 वर्षीय पीड़िता को उसके घर से लाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। कल्लू की मृत्यु मामले की सुनवाई के दौरान हो चुकी है।

पुलिस ने मामले में निकुंज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था । अदालत ने दलीलें सुनने के बाद निकुंज को बलात्कार का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर अर्पणा

अर्पणा