अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - May 28, 2025 / 11:40 PM IST,
    Updated On - May 28, 2025 / 11:40 PM IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 28 मई (भाषा) जिले की एक पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) पारुल वर्मा ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने बताया कि मुकदमा वादी ने थाना अंतू पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि सूरज वर्मा ने उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

तहरीर के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति के अलावा उसके साथी नवीन वर्मा और नवीन के चाचा परमेश वर्मा ने भी लड़की के साथ दुष्कर्म किया और तीनों 17 अक्टूबर, 2023 को नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान