सुलतानपुर (उप्र), पांच अगस्त (भाषा) सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मुकदमे में बुधवार को सुनवाई हुई।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अदालत में आज वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही जिसके बाद अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए बहस के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की।
पूर्व में इस मामले से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका 15 जुलाई को खारिज किए जाने के बाद मूल पत्रावली वापस आनी थी, जिसके बाद मामले में बहस होनी है।
यह पुनरीक्षण याचिका एडीजे अदालत संख्या-5 में राहुल गांधी की आवाज के नमूने से संबंधित थी। परिवादी विजय मिश्रा ने पत्रावली में संलग्न सीडी और राहुल गांधी की आवाज के नमूने का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने की मांग के साथ यह पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
बीते दो मई को एमपी/एमएलए अदालत ने आवाज के नमूने का मिलान कराने की मांग खारिज कर दी थी। इसके बाद 21 मई को वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने एमपी/एमएलए अदालत के सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
यह मामला कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी द्वारा अमित शाह को लेकर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। इस टिप्पणी से आहत होकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज कराया था।
भाषा राजेंद्र शफीक
शफीक