फर्जी पते पर शस्त्र लाईसेंस लेने वाले पूर्व एमएलसी को सात साल की कैद

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फर्जी पते पर शस्त्र लाईसेंस लेने वाले पूर्व एमएलसी को सात साल की कैद

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  • Publish Date - March 23, 2022 / 07:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), 23 मार्च (भाषा) फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में दोषी करार दिए गए विधानपरिषद के पूर्व सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को बुधवार को सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

शासकीय अधिवक्ता रमेश पांडे ने बताया कि विशेष एमपी, एमएलए/एफटीसी अदालत के न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल की अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में दोषी अक्षय प्रताप सिंह को सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सिंह कुंडा क्षेत्र से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी सहयोगी माने जाते हैं।

पाण्डेय ने बताया कि सिंह के खिलाफ फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का मामला 1997 में प्रतापगढ़ कोतवाली नगर थाने में दर्ज कराया गया था। अदालत ने पिछली 15 मार्च को उन्हें दोषी करार दिया था और उन्हें आज सजा सुनाई गई।

भाषा सं सलीम अर्पणा

अर्पणा