चंदौली के एसडीएम और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी दर्ज

चंदौली के एसडीएम और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी दर्ज

चंदौली के एसडीएम और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: March 23, 2026 / 09:31 pm IST
Published Date: March 23, 2026 9:31 pm IST

प्रतापगढ़/चंदौली (उत्तर प्रदेश), 23 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के चंदौली में तैनात एक उप जिलाधिकारी (एसडीएम) और उनके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ दहेज के लिए पत्नी को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि एसडीएम की पीड़िता पत्नी स्वयं भी उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं।

सर्किल अधिकारी प्रशांत राज हुदा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रतापगढ़ के महिला पुलिस स्टेशन में एसडीएम अनुपम मिश्रा और अन्य के खिलाफ 17 मार्च को मामला दर्ज किया गया था, और यह मामला महिला अधिकारी के पिता निशाकांत ओझा की शिकायत पर आधारित है।

मिश्रा की मां ने अलीनगर पुलिस स्टेशन में अपनी बहू पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जवाबी शिकायत दर्ज कराई है।

स्टेशन हाउस ऑफिसर अनिल कुमार पांडे ने बताया कि शिकायत 21 मार्च को प्राप्त हुई थी और दावे की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

निशिकांत ओझा ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी दिव्या ओझा का विवाह प्रयागराज के रहने वाले और एसडीएम अनुपम मिश्रा के साथ एक दिसंबर, 2020 को हुआ था।

ओझा ने अपनी शिकायत में दावा किया कि मिश्रा के बैंक खाते में 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे, और शादी के समय 28 लाख रुपये नकद, 40 लाख रुपये के गहने और सात लाख रुपये का घरेलू सामान दिया गया था।

शिकायत में कहा गया है कि इसके बावजूद, दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया कि गला घोंटकर उनकी बेटी की जान लेने की कोशिश की गई और सात दिसंबर, 2025 की रात को मिश्रा और उनकी मां ने कथित तौर पर उन पर हमला किया, जिससे उनके सिर और हाथों पर चोटें आईं।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद चिकित्सा परीक्षण कराया गया था।

पुलिस ने बताया कि दिव्या के पति के अलावा, ससुर प्रमोद मिश्रा, सास शशि मिश्रा और ननद पूजा पांडे और प्रीति पांडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने कहा कि जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भाषा सं आनन्द रंजन

रंजन


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