बहराइच (उप्र) 27 फरवरी (भाषा) बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में ‘‘हिरासत में लिए गये आरोपी’’ की मौत के बाद संबंधित थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
महसी के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) पवन कुमार ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बताया कि बृहस्पतिवार शाम थाना रामगांव पर तिवारीपुरवा निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिचित रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव (55) ने 22 फरवरी को दोपहर में उनकी 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की।
रामगोपाल के खिलाफ रामगांव थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला का शील भंग करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग), 333 (किसी घर में अनुचित रूप से प्रवेश), 351(3) (गंभीर आपराधिक धमकी) एवं पाक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस के अनुसार, प्रकरण की जांच के तहत आरोपी रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव अपने परिजन भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ बृहस्पतिवार को थाने आया था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसके परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।
सीओ ने बताया कि बृहस्पतिवार रात रामगोपाल के पुत्र अनिकेत श्रीवास्तव ने अपने पिता की मौत को लेकर थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह एवं अन्य के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी।
तहरीर के आधार पर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103 (2) (भीड़ द्वारा हत्या) एवं 352 (जानबूझकर अपमान) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
भाषा सं आनन्द सिम्मी
सिम्मी