पटना। Bihar Cabinet Decisions बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायत क्षेत्रों के परिसीमन, रोड टैक्स में वृद्धि, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, लाइव क्लासेज और जलापूर्ति परियोजनाओं समेत कई अहम फैसले लिए गए।
Bihar Cabinet Decisions कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-27 के तहत पहली बार ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। अब तक कानून में प्रावधान होने के बावजूद पंचायतों को व्यवहारिक रूप से कर लगाने का अधिकार नहीं मिला था। नई नियमावली लागू होने के बाद पंचायतें निर्धारित अधिकतम दर के भीतर विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क वसूल सकेंगी। इनमें मकान एवं भवन (होल्डिंग) कर, पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय, व्यापार और उद्योग पर शुल्क, पंचायत द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर सेवा शुल्क तथा अन्य स्थानीय शुल्क शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ेगी और विकास कार्यों के लिए उनकी राज्य सरकार पर निर्भरता कम होगी।
कैबिनेट ने वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों के परिसीमन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। परिसीमन के बाद ही आगामी पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत कई गांव नई पंचायतों में शामिल हो सकते हैं, जबकि कुछ पंचायतों की सीमाएं, आबादी और वार्डों की संख्या बदल सकती है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
मंत्रिमंडल ने बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन को मंजूरी देते हुए दोपहिया, तिपहिया और व्यवसायिक वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधन के बाद दोपहिया वाहनों पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगेगा, जबकि तिपहिया वाहनों पर एक हजार रुपये अतिरिक्त कर देना होगा। व्यवसायिक वाहनों के व्यापार कर में भी चार गुना तक वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने राजगीर तथा रोहतास-कैमूर क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की दिशा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है। अब दोनों परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता (प्री-फिजिबिलिटी) अध्ययन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
राज्य सरकार 16 जुलाई 2026 से पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में ‘बिहार स्कूल लाइव क्लासेज’ कार्यक्रम शुरू करेगी। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को लाइव क्लास, एआई आधारित अध्ययन सामग्री, डिजिटल कंटेंट, नोट्स, मॉक टेस्ट तथा जेईई, नीट और सीयूईटी की तैयारी की सुविधा मिलेगी। जुलाई के अंत तक यह व्यवस्था पटना के सभी 422 उच्च विद्यालयों तक विस्तारित की जाएगी। साथ ही 10 मॉडल विद्यालयों में जेईई-नीट की निःशुल्क कोचिंग भी शुरू होगी।
कैबिनेट ने अमृत 2.0 मिशन के तहत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए 170.86 करोड़ रुपये, सीतामढ़ी के लिए 197.13 करोड़ रुपये तथा समस्तीपुर के लिए 228.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना तथा शहरी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। बिहार सरकार का मानना है कि इन फैसलों से स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी, पंचायतों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा तथा ग्रामीण और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।