भदोही में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी व धमकी देने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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भदोही में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी व धमकी देने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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  • Publish Date - March 28, 2026 / 09:07 AM IST,
    Updated On - March 28, 2026 / 09:07 AM IST

भदोही (उप्र), 28 मार्च (भाषा) भदोही जिले की गोपीगंज थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से ठगी करने और रुपये मांगने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष के भाई समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

गोपीगंज थाना प्रभारी शैलेश कुमार राय ने बताया कि इस मामले में सारीपुर गांव निवासी आशीष कुमार की तहरीर पर औराई थाना क्षेत्र के विट्ठलपुर गांव निवासी दयाशंकर गौतम, उसके बेटे दीपांकर गौतम और ओमप्रकाश यादव उर्फ करिया यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबद्ध धाराओं में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया।

थाना प्रभारी के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले आशीष कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके भाई को नौकरी दिलाने के नाम पर दयाशंकर गौतम, दीपांकर गौतम और ओमप्रकाश यादव ने नौ अप्रैल 2025 से सात दिसंबर 2025 के बीच उनसे साढ़े तीन लाख रुपये नकद और तीन लाख रुपये अलग-अलग ऑनलाइन माध्यम से लिए।

आरोप है कि आरोपियों ने प्रयागराज के एक सरकारी स्कूल में बाबू के पद पर नौकरी दिलाने का दावा किया था।

तहरीर के अनुसार, दो महीने बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो आशीष से कहा गया कि वह अपने भाई के नौकरी से संबंधित सभी दस्तावेज बसपा कार्यालय से वापस ले ले।

राय ने बताया कि जब आशीष ने कुल साढ़े छह लाख रुपये वापस मांगे, तो बसपा कार्यालय बुलाकर उससे कथित तौर पर मारपीट की गई और दलित उत्पीड़न के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने व जान से मारने की धमकी दी गई।

उन्होंने बताया कि आशीष कुमार ने इस घटना की जानकारी पुलिस में तैनात अपने एक चाचा को दी और उनके कहने पर हिम्मत जुटाकर उसने शुक्रवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी