बलिया, 15 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश में बलिया की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से मारपीट करने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल के कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को सभी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल के कारावास और 24-24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला तीन साल पुराना है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की 24 दिसंबर 2022 की शाम को एक रिश्तेदार के साथ घर लौट रही थी, तभी गांव में ही उसके गांव के ही निवासी मनोज यादव, राकेश यादव, पंकज यादव, मजीत यादव उर्फ मुकुर व रोहित यादव ने दोनों के साथ मारपीट की और लड़की को सुनसान स्थान पर ले जाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर सभी पांच आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद सभी पांच आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत ने इन सभी पांचों दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
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सं, आनन्द रवि कांत