मस्जिद में हत्या के दोषी पांच लोगों को उम्रकैद

Ads

मस्जिद में हत्या के दोषी पांच लोगों को उम्रकैद

  •  
  • Publish Date - November 17, 2022 / 09:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 17 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने वर्ष 2007 में ककरौली क्षेत्र स्थित एक मस्जिद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के दोषी पांच लोगों को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि दो जनवरी 2007 को ककरौली थाना क्षेत्र के खेड़ी फिरोकाबाद गांव में मुनव्वर, जहीर आलम, मुदस्सिर, भूरा और सदा हसन नामक लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते जान मोहम्मद नामक व्यक्ति की मस्जिद के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी. प्रकाश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुनव्वर, जहीर आलम, मुदस्सिर, भूरा और सदा हसन को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 14-14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने जावेद नामक एक अन्य अभियुक्त को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि मुकर्रम नामक एक मुल्जिम की इस अदालती कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई।

भाषा सं सलीम रंजन

रंजन