अब जेल की सलाखों में कटेगी पूर्व विधायक की जिंदगी, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Murder case news: हत्‍या के करीब 24 साल पुराने एक मामले में दोषी करार देते हुए MLA को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है ।

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  • Publish Date - September 14, 2022 / 08:17 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

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आजमगढ़ (उत्‍तर प्रदेश),  Former SP MLA to Jail : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने हत्‍या के करीब 24 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार अभियुक्‍तों को बुधवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया कि एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा (तृतीय) ने सगड़ी क्षेत्र से पूर्व सपा विधायक अभय नारायण पटेल तथा तीन अन्‍य अभियुक्‍तों लाल बहादुर, लाल बिहारी और हरेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Former SP MLA to Jail : अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के उर्दिहा नई बस्‍ती कोलवा के रहने वाले राम नयन सिंह के भाई संतराज को सरकारी गल्‍ले की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले यह अभय नारायण पटेल को आवंटित था।

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अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस बात से पटेल रंजिश रखते थे और 22 अक्टूबर 1998 की शाम को संतराज चांदपट्टी क्षेत्र से अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में अभय नारायण पटेल, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह और हरेंद्र ने संतराज को रोक लिया तथा गोली मारकर उसकी हत्‍या कर दी।

Former SP MLA to Jail : पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नारायण पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बाद में वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने वर्ष 2001 में अभय नारायण पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया था।

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