बलिया में हत्या के 21 वर्ष पुराने मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
बलिया में हत्या के 21 वर्ष पुराने मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
बलिया (उप्र), 21 फरवरी (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने हत्या के 21 वर्ष पुराने मामले में शनिवार को चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए हत्या के सभी चार आरोपियों धर्मेन्द्र पासवान, ओमप्रकाश यादव, राजेश यादव व बृजेश यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैरिया थाना क्षेत्र के बलिहार गांव के लल्लन पांडेय अपने बेटे जितेंद्र कुमार पांडेय के साथ तीन नवंबर 2004 की रात को शुभनथही गांव में बाबा धाम मंदिर पर आयोजित एक यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे, तभी रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर उन पर गोली चलाई गई, जिसमें लल्लन पांडेय की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति राकेश मिश्रा बचाने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
भाषा सं आनन्द शफीक
शफीक

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