हत्या के दोषी चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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हत्या के दोषी चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 10, 2025 / 10:36 PM IST,
    Updated On - September 10, 2025 / 10:36 PM IST

भदोही (उप्र), 10 सितंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने चार व्यक्तियों को एक विवाहित महिला की हत्या करने का दोषी करार देते हुए बुधवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश उपाध्याय ने बताया कि 19 फरवरी, 2021 की रात कोइरौना थाना क्षेत्र के जंगीगंज में सुमन (24) की लाश मिली थी।

उन्होंने बताया कि कोइरौना थाना क्षेत्र निवासी और सेना में तैनात धर्मेंद पासवान और वाराणसी के मंडुआडीह निवासी सुमन एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों ने 14 फरवरी, 2020 को विवाह किया। धर्मेंद्र के पिता उमाशंकर अपने बेटे के इस कदम से बहुत नाराज़ थे।

उपाध्याय ने बताया कि उमाशंकर ने बेटे पर पत्नी को तलाक देने का दबाव बनाया जिस पर धर्मेंद्र तैयार भी हो गया, लेकिन सुमन तलाक के लिए तैयार नहीं थी जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में सुमन के भाई मनोज कुमार ने धर्मेंद्र, उसके पिता उमाशंकर, नियाज़ और रशीद के खिलाफ 21 फरवरी, 2021 को मामला दर्ज कराया था।

उपाध्याय ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश अखिलेश दूबे की अदालत ने सभी चारों अभियुक्तों को साज़िश रचकर हत्या करने का दोषी करार दिया और सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान