गाजियाबाद (उप्र), 20 फरवरी (भाषा) पुलिस ने रविवार को यहां लोनी के रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन का लेंटर ढहने के संबंध में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने कहा कि भूखंड के मालिक मदन लाल शर्मा, राजनगर कालोनी निवासी आकाश शर्मा और इनके एक अज्ञात साथी के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के कार्यकारी अभियंता मानवेंद्र सिंह ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि नक्शा मंजूर कराए बगैर भवन का निर्माण किया जा रहा था और सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।
सहायक पुलिस आयुक्त (लोनी) रजनीश उपाध्याय ने सोमवार को कहा कि निर्माणाधीन भवन का लेंटर ढहने से भूखंड स्वामी मदन लाल शर्मा के सिर पर चोट आई और उसे इलाज के लिए गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जीडीए ने लोनी इलाके में तैनात दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। सुपरवाइजर फूलचंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
वहीं, सहायक अभियंता प्रदीप कुमार सिंह और कनिष्ठ अभियंता चंद्र प्रकाश शर्मा के खिलाफ निलंबन और कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है।
जिलाधिकारी और जीडीए उपाध्यक्ष आर.के. सिंह ने बताया कि प्राधिकरण ने कार्यकारी अभियंता सिंह को पर्यवेक्षण कार्य में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा गया है कि बगैर नक्शा पास कराए कैसे अवैध निर्माण चल रहा था।
उल्लेखनीय है कि इस हादसे में एक ठेकेदार समेत दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 11 लोग घायल हुए। मृतकों की पहचान समीर अहमद (40) और राजेश (30) के रूप में की गई है।
भाषा सं राजेंद्र शफीक
शफीक