UP Labour Order: मजदूरों के काम पर लगी रोक! प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है कारण

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Heatwave Emergency: मजदूरों के काम पर लगी रोक! प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है कारण

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  • Publish Date - April 24, 2026 / 07:58 AM IST,
    Updated On - April 24, 2026 / 07:58 AM IST

Heatwave Emergency | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • आगरा मंडल के चार जिलों में दोपहर 12 से 4 बजे तक काम बंद
  • मजदूरों की सुरक्षा के लिए “अनिवार्य विश्राम समय” घोषित
  • आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी

आगरा: Heatwave Emergency अप्रैल का महीना अब खत्म होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। महीने भर में तापमान तेजी से बढ़ गया है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। दोपहर के समय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां भी मौसम में गर्मी ने पूरी तरह आक्रामक रुख अपना लिया है। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान कर दिया है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए आगरा मंडल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

UP Labour Order मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप के निर्देश पर आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों में अब दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मजदूरों के काम करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस अवधि को “अनिवार्य विश्राम समय” घोषित किया गया है, ताकि श्रमिकों को लू और हीटवेव के खतरनाक प्रभाव से बचाया जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन सभी निर्माण साइटों, ईंट-भट्टों और औद्योगिक इकाइयों में अनिवार्य होगा।

दोपहर 12 से 4 काम बंद

आदेश जारी कर कहा गया है कि जब तक प्रचंड गर्मी पड़ रही है दोपहर में सभी मजदूरों को छुट्टी दी जाएगी। इस आदेश के उल्लंघन पर चारों जिलों के डीएम को मंडलायुक्त ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहरों में काम करने वाले मजदूरों के अलावा ईंट-भट्टों, निर्माण साइटों और खुले में काम करने वाले मजदूरों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से आराम करेंगे।

मजदूरों को अनिवार्य विश्राम समय

प्रशासन ने यह भी कहा है कि औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों में काम के समय को मौसम के अनुसार लचीला बनाया जा सकता है, लेकिन दोपहर के सबसे गर्म समय में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थानों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों को भी आगंतुकों के लिए पेयजल और कूलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम श्रमिकों और आम लोगों को भीषण गर्मी के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।

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किन जिलों में यह आदेश लागू होगा?

यह आदेश आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों में लागू होगा।

मजदूरों को किस समय काम करने से रोका गया है?

दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक काम करने पर रोक है।

आदेश का पालन कौन करेगा?

सभी निर्माण साइटों, ईंट-भट्टों और औद्योगिक इकाइयों को इसका पालन करना होगा।