Rahul Gandhi Fined Rs 200: सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अदालत ने लगाया 200 रुपए का जुर्माना, जानें पूरा मामला
Rahul Gandhi Fined Rs 200: सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अदालत ने लगाया 200 रुपए का जुर्माना, जानें पूरा मामला |
Rahul Gandhi is Not Hindu: 'राहुल गांधी आज से हिंदू नहीं, हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर भी रोक' / Image Source: File
- राहुल गांधी पर कोर्ट ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया।
- राहुल गांधी को 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश।
- राहुल गांधी पर सावरकर के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप।
- जून 2024 में लखनऊ की MP-MLA कोर्ट में दर्ज हुई थी शिकायत।
लखनऊ। Rahul Gandhi Fined Rs 200: लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित 2022 के मानहानि मामले में पेश न होने पर बुधवार को 200 रुपये का जुर्माना लगाया।
Rahul Gandhi Fined Rs 200 : दिसंबर 2024 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को बुधवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, राहुल गांधी पेश नहीं हुए और उनकी कानूनी टीम ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह राशि शिकायतकर्ता के वकील को दी जाएगी। अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की गई है।
दिन में दायर आवेदन में गांधी के वकील ने कहा कि विपक्ष के नेता के आधिकारिक कार्यक्रम हैं जिसमें विदेशी गणमान्य जनों के साथ बैठकें और अन्य निर्धारित कार्यक्रम शामिल है, जिसके चलते वह व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश नहीं हो सके।
यह मामला अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर एक शिकायत से संबंधित, जिसमें उन्होंने गांधी पर 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में एक रैली के दौरान वीर सावरकर का जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और टिप्पणियों को मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

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