नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 pm IST
Published Date: November 3, 2021 4:42 pm IST

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश), तीन नवंबर (भाषा) फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी एक युवक को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कमल सिंह ने बुधवार को बताया कि आठ जून, 2019 को उत्तर थाना क्षेत्र के नगला करन सिंह इलाके में किराये के मकान में रहने वााले एक व्यक्ति की बेटी लापता हो गयी। खोजबीन करने पर बच्ची मकान मालिक के बेटे मोनू के कमरे में मिली जहां उन्होंने उसे बच्ची से दुष्कर्म करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार शाम आरोपी मोनू को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 ⁠

भाषा सं. सलीम अर्पणा

अर्पणा


लेखक के बारे में