जायदाद के लिये की थी मां की हत्‍या, आरोपी को कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा

मथुरा जिले की अदालत ने जायदाद की खातिर अपनी मां की गोली मारकर हत्या करने के दोषी एक व्‍यक्ति को उम्रकैद और 14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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  • Publish Date - August 9, 2022 / 12:13 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

Man gets life term for killing mother for property: मथुरा (उत्तर प्रदेश), 9 अगस्त । मथुरा जिले की अदालत ने जायदाद की खातिर अपनी मां की गोली मारकर हत्या करने के दोषी एक व्‍यक्ति को उम्रकैद और 14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने यहां बताया कि 29 जनवरी 2016 को महावन थाना क्षेत्र के सांवलिया गांव में चंद्रवती देवी उर्फ चंदो की उसके पुत्र हरिसिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में चंदो की बेटी रामश्री ने अपने भाई और भतीजे राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्‍तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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Man gets life term for killing mother for property: उन्‍होंने बताया कि हरि सिंह को शक था कि उसकी मां अपनी सारी सम्‍पत्ति बेटी रामश्री के नाम कर देगी।

सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को हरि सिंह को आजीवन कारावास तथा 14 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने हरि सिंह के बेटे राजकुमार को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।

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