बुदलंदशहर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 40 साल की कैद की सजा

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बुदलंदशहर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 40 साल की कैद की सजा

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  • Publish Date - June 24, 2026 / 08:43 PM IST,
    Updated On - June 24, 2026 / 08:43 PM IST

बुलंदशहर (उप्र), 24 जून (भाषा) बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दो साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को दोषी करार देते हुए 40 साल कैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले कल्लू नामक व्यक्ति ने सात दिसंबर 2024 को जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म किया था।

उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम—तृतीय) शगुन पंवार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल्लू को दोषी करार देते हुए 40 साल कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा सं. सलीम जोहेब

जोहेब