सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में शख्स को उम्र कैद की सज़ा

सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में शख्स को उम्र कैद की सज़ा

सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में शख्स को उम्र कैद की सज़ा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: August 14, 2021 12:38 am IST

मथुरा, 13 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक विशेष पॉस्को अदालत ने सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियुक्त को नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार करने का दोषी पाया था और उसपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि घटना 10 फरवरी 2013 की है। उस दिन पीड़िता की मां अपने किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी तो सौतेला पिता किसी बहाने से वहां से नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। चतुर्वेदी के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जेल में साढ़े तीन साल बिताने के बाद उसे जमानत मिल गई थी।

चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने दोषी की जमानत को रद्द कर दिया और उसे जेल भेज दिया।

भाषा सं. नोमान

नोमान


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