UP Rape News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई हैरान करने वाली सजा, जानकर हर कोई हो गया दंग

UP Rape News: बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

UP Rape News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई हैरान करने वाली सजा, जानकर हर कोई हो गया दंग

Burhanpur Crime News/Image Credit: IBC24 File Photo

Modified Date: December 17, 2025 / 09:47 am IST
Published Date: December 17, 2025 9:42 am IST
HIGHLIGHTS
  • उत्तर प्रदेश के बरेली में किशोरी से दुष्कर्म।
  • पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश।
  • कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

UP Rape News: बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा

UP Rape News: विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) देवाशीष पांडेय ने अभियुक्त आमिर हुसैन (24) को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

लड़की की मां ने की थी शिकायत

UP Rape News: तिवारी ने बताया कि नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत की थी कि आमिर हुसैन निवासी बिथरी चैनपुर का उसके घर आना-जाना था और 2022 में उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि बरेली जिले की इज्जतनगर थाने की पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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