महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - July 10, 2025 / 08:17 PM IST,
    Updated On - July 10, 2025 / 08:17 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 10 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने एक महिला की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता अरुण जावला ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने अमित नामक व्यक्ति को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया।

जावला ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 22 अप्रैल 2019 को भोपा थाना क्षेत्र के बहुपुरा गांव में 26 वर्षीय महिला अपने पिता के साथ खेतों की ओर जा रही थी तभी अमित ने उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और मना करने पर उसने महिला को गोली मार दी।

पीड़िता के पिता तेजपाल ने बाद में अमित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

भाषा सं सलीम नोमान

नोमान