Meerut Rahul Murder Case: रील्स में कहती थी ‘मेरा पति ही मेरा भगवान है’.. अब आशिक और अय्याशी के लिए उसी बीवी ने सीने में चढ़कर मारी 3 गोलियां..
Meerut Rahul Murder Case: मेरठ में राहुल की हत्या करवाने वाली पत्नी अंजली उसे देवता की तरह पूजती थी। उसे रील्स बनाने का बहुत शौक था। वह रील्स में कहती थी कि मेरे पति ही मेरी दौलत हैं, मेरा सबकुछ हैं। लेकिन इन्हीं रील्स पर आने वाले कमेंट ने उसे पति का हत्यारा बना दिया। अंजली के फॉलोअर कहते कि 'भाभीजी जोड़ी जम नहीं रही'।
Meerut Rahul Murder Case Exposed || Image- meerut police file
- पत्नी ने खुद मारी गोली
- प्रेम प्रसंग में हुआ कत्ल
- पुलिस ने किया खुलासा
Meerut Rahul Murder Case Exposed: मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आये बहुचर्चित राहुल हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। मेरठ पुलिस के मुताबिक़ इस पूरे हत्याकांड को प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया गया। राहुल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी अंजलि ने की थी। क़त्ल के बाद पति राहुल की लाश को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने आरोपी अंजलि को हिरासत में ले लिया है।
Meerut Rahul Murder Case in Hindi: जंगल में दिया वारदात को अंजाम
जानकारी के मुताबिक़ मजह डेढ़ साल के प्यार के खातिर अपने ही पति राहुल की हत्या करा दी। आरोप है कि मृतक राहुल पत्नी अंजलि और प्रेमी अजय के प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था लिहाजा दोनों ने मिलकर राहुल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। योजना के मुताबिक़ पहले मृतक राहुल को धोखे से जंगल में बुलाया गया और फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि, बीवी ने ही राहुल के सीने गोली चलाई थी। बहरहाल पुलिस ने इस ब्लाइंड केस का खुलासा करते हुए प्रेमी अजय और कातिल पत्नी अंजलि दोनों को गिरफ्तार किया है।
थाना परीक्षितगढ़ पुलिस द्वारा ग्राम अगवानपुर में हुई हत्या का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से आला कत्ल एक तमंचा मय कारतूस बरामद के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ द्वारा बाईट।#MeerutPolice#UPPolice pic.twitter.com/k7TmkthDUg
— MEERUT POLICE (@meerutpolice) November 6, 2025
Meerut, Uttar Pradesh: SP Abhijeet Kumar says, “On 26 October 2025, a complaint was filed at Rauta Police Station regarding a kidnapping, which was officially registered at the station. The complaint was submitted by Ajay on behalf of his brother, Anil. On 5 November 2025, Anil… pic.twitter.com/ytjyAxMUhn
— IANS (@ians_india) November 7, 2025
Meerut Anjali-Rahul Case: बनाती थी रील्स, पति को बताते थी भगवान
गौरतलब है कि, जांच में यह बात भी सामने आई है कि, राहुल की हत्या करने वाली पत्नी अंजली उसे देवता की तरह पूजती थी। उसे रील्स बनाने का बहुत शौक था। वह रील्स में कहती थी कि मेरे पति ही मेरी दौलत हैं, मेरा सबकुछ हैं। लेकिन इन्हीं रील्स पर आने वाले कमेंट ने उसे पति का हत्यारा बना दिया। अंजली के फॉलोअर कहते कि ‘भाभीजी जोड़ी जम नहीं रही’।
इंस्टाग्राम पर ऐसे ही कमेंट से अंजली अपने पति राहुल से दूर होती गई। इसी बीच उसका गांव के ही रहने वाले अजय नाम के युवक से संबंध हो गया। उसके साथ मिलकर अंजली ने पति की हत्या की प्लानिंग रची। बीती 1 नवंबर को अजय ने 3 गोली मारकर राहुल की हत्या कर दी।
मेरठ में राहुल की हत्या करवाने वाली पत्नी अंजली उसे देवता की तरह पूजती थी। उसे रील्स बनाने का बहुत शौक था। वह रील्स में कहती थी कि मेरे पति ही मेरी दौलत हैं, मेरा सबकुछ हैं। लेकिन इन्हीं रील्स पर आने वाले कमेंट ने उसे पति का हत्यारा बना दिया। अंजली के फॉलोअर कहते कि ‘भाभीजी जोड़ी… pic.twitter.com/c9zYjF29LF
— Shivani Sahu (@askshivanisahu) November 8, 2025
Meerut Rahul Hatyakand: हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
हत्या के एक दूसरे मामले में मेरठ की एक स्थानीय अदालत ने चार लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और कुल मिलाकर 48,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस हत्याकांड को तीन साल पहले 2022 में अंजाम दिया गया था।
Meerut Latest Crime News: लाठी-डंडों से किया था हमला
Meerut Rahul Murder Case Exposed: पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला थाना किठौर क्षेत्र से जुड़ा है। परीक्षितगढ़ के निवासी मनोज गिरी की शिकायत के अनुसार सात जून 2022 को तुषार भाटी, प्रिंस, अंकुर और गुल्लू उर्फ अनिकेत ने उनके पुत्र तरुण गिरी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य जुटाए और अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। अभियोजन विभाग के समन्वय से सुनियोजित पैरवी के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्यायालय संख्या–दो) आलोक द्विवेदी ने आरोपियों को दोषियों ठहराते हुए धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माने, धारा 323 (मारपीट) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने और एक अन्य धारा के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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