Rahul Gandhi Dual Citizenship Case Allahabad HC Order || Image- Edmans Co file
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने के आरोपों की जांच के आदेश दिए है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वे कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करें। (Rahul Gandhi Dual Citizenship Case Allahabad HC Order) हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के मुताबिक या तो खुद इस मामले की जांच करे या फिर जांच के लिए इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे।
कोर्ट का यह आदेश भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। शिशिर ने लखनऊ की एक विशेष MP/MLA अदालत द्वारा 28 जनवरी को दिए गए एक आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले पर विशेष अदालत ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार उसके पास नहीं है और यही वजह थी कि, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि, राहुल गांधी के पास शायद भारत के साथ ही ब्रिटिश भी नागरिकता है। जबकि इसकी इजाज़त भारतीय कानून के तहत नहीं है। शिकायतकर्ता की तरफ से इन आरोपों के लिए यूके की एक कंपनी से जुड़े दस्तावेज़ों का हवाला दिया गया है। (Rahul Gandhi Dual Citizenship Case Allahabad HC Order) इन दस्तावेज़ों में राहुल गांधी को कथित तौर पर उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया था, कागज़ों में उनका पता लंदन का दर्ज था। इन्हीं दावों के आधार पर एक याचिका दायर की गई थी।
दिल्ली के सीआर पार्क में धन संबंधी विवाद को लेकर पिता-पुत्र की चाकू से हमला कर हत्या
इस सप्ताहांत अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का दूसरा दौर हो सकता है: ट्रंप
मेरी लगाई आग की आंच दिल्ली तक, मोदी को लगा करारा झटका: स्टालिन
एलसीआर कॉलेज विवाद: छात्रों ने स्पष्टीकरण जारी कर राजनीतिक पूर्वाग्रह से इनकार किया
इजराइल की हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है: नेतन्याहू