आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रालोद विधायक समेत 10 लोग बरी

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आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रालोद विधायक समेत 10 लोग बरी

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  • Publish Date - February 6, 2026 / 04:19 PM IST,
    Updated On - February 6, 2026 / 04:19 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), छह फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की सांसद-विधायक अदालत ने बुढाना विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के विधायक राजपाल सिंह बालियान समेत 10 लोगों को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह फौजदार ने बृहस्पतिवार को रालोद विधायक राजपाल सिंह बालियान समेत 10 लोगों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह के अनुसार, पुलिस ने राजपाल सिंह बलियान एवं नौ अन्य लोगों के खिलाफ 2022 में जिले के फुगाना पुलिस थाना क्षेत्र के फुगाना गांव में चुनावी सभा आयोजित कर आदर्श आचार संहिता एवं महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत दर्ज की थी।

आरोप है कि बलियान 2022 में बिना अनुमति के चुनावी सभा आयोजित कर रहे थे।

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद साक्ष्यों के अभाव में विधायक समेत सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया।

भाषा सं आनन्द रंजन

रंजन