बलिया में लूट के मामले को चोरी की धारा में दर्ज करने पर एसएचओ निलंबित

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बलिया में लूट के मामले को चोरी की धारा में दर्ज करने पर एसएचओ निलंबित

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  • Publish Date - February 11, 2026 / 10:56 PM IST,
    Updated On - February 11, 2026 / 10:56 PM IST

बलिया (उप्र) 11 फरवरी (भाषा) बलिया जिले में एक थानाध्यक्ष (एसएचओ) को कथित तौर पर लूट के मामले को चोरी की धारा में दर्ज करने के आरोप में बुधवार को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने कहा कि इस बाबत चितबड़ागांव थाने के प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह को निलंबित किया गया है।

एसपी ने बताया कि विपिन सिंह को मंगलवार को बैरिया थाने से स्थानांतरित कर चितबड़ागांव थाने में तैनात किया गया था।

पुलिस के अनुसार, आठ फरवरी की रात बैरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिखाछपरा नई बस्ती (मूज के डेरा) गांव में मोतीलाल गोंड के आवास पर लूट की घटना हुई थी।

हालांकि, मामला चोरी से संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि मामला प्रकाश में आने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) कृपा शंकर द्वारा प्रारंभिक जांच की गई और प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद विपिन सिंह को निलंबित कर दिया गया।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान