Raebareli Aditya Murder Case/Image Credit: IBC24
Raebareli Aditya Murder Case: रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक अदालत ने शहर के चर्चित आदित्य हत्याकांड मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक स्थानीय नेता समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के सूत्रों के मुताबिक महाराजगंज के सिकंदरपुर का आदित्य सिंह नौ अक्टूबर 2019 दोस्तों के साथ मिल एरिया के रतापुर में सोमू ढाबा पर खाना खाने गया था और दूसरे दिन सुबह गढ़ी खास के पास उसका शव पाया गया था।
सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के बाद ढाबा संचालक सुरेश यादव, उसके बेटे अंकित यादव, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आर.पी. यादव, हर्षित वर्मा, रमेश यादव, (Raebareli Aditya Murder Case) अतुल तिवारी, गया बक्श सिंह, मनु बारी, जयचंद, राम सुमेर, लवकुश, विनोद, सचिन सोनी, सौरभ शर्मा, रामकृष्ण यादव व अभितेज प्रताप सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था।
Raebareli Aditya Murder Case: जिला न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को रामकृष्ण यादव और अभितेज प्रताप सिंह को बरी कर दिया तथा आर.पी. यादव और सुरेश यादव समेत 14 अभियुक्तों को दोषी करार दिया एवं उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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