क्रॉसिंग पर कार पार्क करना पड़ गया भारी, रेलवे के इस पुराने नियम ने उड़ा दिए गेटमैन के होश

Indian Railways Rules: क्रॉसिंग पर कार पार्क करना पड़ गया भारी, this old railway rule blew the gateman's senses

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  • Publish Date - August 3, 2022 / 08:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

उत्तर प्रदेश। Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे की बात की जाए तो बीते कुछ सालों में इस सेक्टर ने काफी तरक्की हासिल की है। यात्रियों की सुविधाओं से लेकर रेलवे स्टेशन की स्वच्छता तक, बहुत सी चीजों में काफी सुधार देखा गया है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सुर्खियां बटोर रहा है जिसके बारे में जानकर आपको भी अंग्रजों के जमाने के नियम याद आने लगेंगे। हालांकि बीते कुछ सालों में रेलवे के अंदर बहुत से अच्छे बदलाव देखे गए हैं। लेकिन कुछ नियमों के बारे में जानकर आपको अंग्रेजों का जमाना याद आने लगेगा।>>प्रदेश के भरोसेमंद IBC24 News Channel के साथ जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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Indian Railways Rules: बता दे कि मामला हापुड़ सेक्शन में तैनात गेटमैन का है, जहां गेटमैन अपनी कार से ड्यूटी पर आया और रेलवे स्टेशन के आसपास ही उसने अपनी कार की पार्क कर दी। लेकिन जब रेलवे के सीनियर इंजीनियर निरीक्षण के लिए पहुंचे, तब कार को पार्क देखकर उन्होंने गेटमैन को नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें कि चपरासी, खलासी, गेटमैन, ट्रैकमैन जैसे कर्मचारियों को कार से ड्यूटी आना सक्त मना है।

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Indian Railways Rules:दरअसल ये सभी कर्मचारी ग्रुप डी के अंदर आते हैं। गेटमैन ने अपनी कार को क्रॉसिंग पर पार्क किया था। बस इस बात का पता चलते ही गेटमैन के लेने के देने पड़ गए और उसे नोटिस जारी कर दिया गया। कार से ड्यूटी पर आना रेलवे प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन में शामिल है। नोटिस में कहा गया है, कि गेटमैन का कार से ड्यूटी पर आना रेल प्रशासन अधिनियम 1968 का उल्लंघन है।

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