अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में नौ लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई

अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में नौ लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई

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  • Publish Date - July 31, 2024 / 12:21 AM IST,
    Updated On - July 31, 2024 / 12:21 AM IST

गोंडा (उप्र) 30 जुलाई (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में नौ लोगों को मंगलवार को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उनपर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडे ने बताया कि 29 अगस्त 2012 को मनकापुर थाने में एक किशोर समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि किशोर का मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित है।

पांडेय ने बताया कि हरनाटायार निवासी राम उदार ने 11 लोगों के खिलाफ भूमि विवाद को लेकर घर में घुसकर गोलीबारी करने और बम फेंकने का मामला दर्ज कराया था।

हमले में उदार के परिवार के कई सदस्य घायल हो गए थे। जांच अधिकारी ने सभी आरोपियों के खिलाफ सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पांडेय ने बताया कि सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राम दयाल ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और रजनीश, नवनीत, नानकुन, ओंकारेश्वर, कृष्णकांत, सुरेश, सुशील, महेश और अमरनाथ को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा उनपर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं. जफर नोमान

नोमान

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