तिकोनिया कांड : जमानत आदेश में संशोधन के लिए अर्जी दाखिल

तिकोनिया कांड : जमानत आदेश में संशोधन के लिए अर्जी दाखिल

तिकोनिया कांड : जमानत आदेश में संशोधन के लिए अर्जी दाखिल
Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 pm IST
Published Date: February 11, 2022 9:51 pm IST

लखनऊ, 11 फरवरी (भाषा) लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष ने शुक्रवार को अपनी जमानत के आदेश में संशोधन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का दरवाजा खटखटाया।

उनकी अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने बृहस्पतिवार को आशीष को जमानत दी थी। आशीष की तरफ से शुक्रवार को दाखिल याचिका में कहा गया है कि अदालत ने उनकी जमानत के आदेश में धारा 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश रचने) की धाराओं का जिक्र नहीं किया था। इसके बिना उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार कृषकों समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को नौ अक्टूबर को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि उनके जमानत आदेश में धारा 34,147, 148, 149, 307, 326, 427, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का ही जिक्र किया गया था।

भाषा सं सलीम संतोष

संतोष


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