गोंडा (उत्तर प्रदेश), 26 जुलाई (भाषा) जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के पांच साल पुराने मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए बुधवार को उन्हें आजीवन कारावास तथा कुल एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि मोतीगंज थाना क्षेत्र के भोरहा मूड़ाडीह ग्राम निवासी राम सरन चौहान ने आठ नवम्बर, 2018 को गांव के ही उदयभान व हरिभान के विरुद्ध अपने बेटे अरविंद चौहान की कट्टे से गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया था।
सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. दीनानाथ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा साक्ष्यों पर गौर करने के बाद बुधवार को उदयभान व हरिभान को हत्या तथा अवैध तमंचा रखने का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
भाषा सं जफर अर्पणा
अर्पणा