किशोरी से बलात्कार करने के दो दोषियों को 10-10 साल जेल की सजा

किशोरी से बलात्कार करने के दो दोषियों को 10-10 साल जेल की सजा

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  • Publish Date - September 18, 2021 / 12:44 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

Two rapists jailed for 10 years

बांदा (उप्र), 18 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर दो युवकों को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा ने शनिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (त्वरित प्रथम) के विशेष न्यायाधीश ने 14 साल की लड़की को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ बलात्कार किये जाने के दोषी पाए गए बलराम और छत्रपाल सिंह को शुक्रवार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

उन्होंने बताया कि यह घटना सात अगस्त 2012 की है। दोनों दोषी नाबालिग को सूरत शहर ले गए थे और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। पुलिस लड़की को आठ माह बाद बरामद कर पाई और चिकित्सा जांच में उसके गर्भवती होने का पता चला था।

मिश्रा ने बताया कि अदालत ने दोषियों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

भाषा जफर सिम्मी गोला शाहिद

शाहिद