बुलंदशहर में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

बुलंदशहर में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

बुलंदशहर में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: September 16, 2025 / 12:09 am IST
Published Date: September 16, 2025 12:09 am IST

बुलंदशहर (उप्र), 15 सितंबर (भाषा) बुलंदशहर जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में उसके दो रिश्तेदारों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उन पर जुर्माने भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के वकील महेश राघव ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष अदालत-1) मनोज कुमार सिंह (तृतीय) ने दोनों व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। राघव ने बताया कि अदालत ने साथ ही प्रत्येक दोषी पर 58,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि औरंगाबाद क्षेत्र में 2022 में कक्षा 10 की एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके दो रिश्तेदारों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और अश्लील वीडियो बना ली थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी।

राघव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल 2022 को औरंगाबाद थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने कहा था कि आरोपी काफी दिन से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और एक दिन जब वह कॉलेज से लौट रही थी तो उसने और उसके रिश्तेदार ने उसे रोक लिया और बहला-फुसलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिला दी। रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने कहा था कि उसके बाद दोनों ने उससे बलात्कार किया।

भाषा सं. सलीम अमित

अमित


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