उप्र: अदालत नेभाजपा विधायक राम चंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दी

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उप्र: अदालत नेभाजपा विधायक राम चंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दी

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  • Publish Date - May 6, 2026 / 10:29 PM IST,
    Updated On - May 6, 2026 / 10:29 PM IST

लखनऊ, छह मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के विधायक राम चंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दे दी।

राम चंद्र यादव पर 2012 में अयोध्या में प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हुई हिंसा के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने विधायक द्वारा दायर याचिका और राज्य सरकार द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश जारी किया।

अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय के 16 दिसंबर, 2022 को दिये आदेश को भी रद्द कर दिया और अभियोजन वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 अक्टूबर 2012 को अयोध्या के रुदौली इलाके में प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात जाम हो गया और दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया।

उन्होंने बताया कि इस वजह से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया।

इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

प्राथमिकी में तत्कालीन स्थानीय विधायक यादव पर भड़काऊ बयान देकर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया गया था।

भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2020 में अभियोजन वापस लेने के लिए याचिका दायर की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र