उप्र : लड़की के अपहरण और बलात्कार मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा

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उप्र : लड़की के अपहरण और बलात्कार मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा

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  • Publish Date - December 12, 2025 / 01:35 PM IST,
    Updated On - December 12, 2025 / 01:35 PM IST

मुजफ्फरनगर, 12 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जिले के सरकारी वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाए गए आदेश में दोषी शुभम पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शुभम ने एक नवंबर 2009 को लड़की को उसके घर से कार में अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। जिला सरकारी वकील संजय चौहान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उसने इस घटना का वीडियो भी बनाया और लड़की को धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए।

लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुभम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा), 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

शामली की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) सीमा वर्मा ने शुभम को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील चौहान ने बताया कि अदालत ने उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भाषा

सं, जफर सुरभि रवि कांत