उप्र: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मंत्री, भाजपा के 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज

उप्र: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मंत्री, भाजपा के 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज

उप्र: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मंत्री, भाजपा के 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: January 13, 2022 12:03 am IST

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 12 जनवरी (भाषा) आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और बिना इजाजत एक मैदान में कथित तौर पर रैली कर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ बुधवार को एक मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री अग्रवाल तथा भारतीय जनता पार्टी के 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत रामलीला टीला इलाके के एक मैदान में मंगलवार को बिना इजाजत रैली करने का आरोप है।

कोतवाली थाने के प्रभारी आनंद देव मिश्रा ने कहा कि मंत्री और 40 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 269, 270 और 188 के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

मिश्रा ने कहा कि इन सभी के खिलाफ रैली के एक वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक रैली आयोजित करने पर रोक लगा रखी है।

भाषा

शफीक सुभाष

सुभाष


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