UP Police Constable Sex Change: ‘किन नियमों के तहत महिला आरक्षक को सेक्स चेंज करवाने की अनुमति दी जा सकती है?’ UP पुलिस ने MP पुलिस से मांगी राय

'किन नियमों के तहत महिला आरक्षक को सेक्स चेंज करवाने की अनुमति दी जा सकती है?' ! UP Police Constable Sex Change

  •  
  • Publish Date - September 25, 2023 / 04:17 PM IST,
    Updated On - September 25, 2023 / 04:17 PM IST

लखनऊ: UP Police Constable Sex Change यूपी पुलिस की दो महिला आरक्षकों ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। दरअसल दोनों आरक्षकों ने पुलिस मुख्यालय में आवेदन देकर लिंग परिवर्तन करवाने की अनुमति मांगी है। वहीं, अब महिला आरक्षकों की डिमांड पर यूपी पुलिस मुख्यालय ने मध्य प्रदेश पुलिस से राय मांगी है। बता दें कि मध्यप्रदेश पुलिस की एक महिला आरक्षक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेक्स चेंज करवाने की अनुमति दी गई है।

Read  More: नजरिया: सीजीपीएससी और कंट्रोवर्सी 

UP Police Constable Sex Change सेक्स चेंज करवाने की डिमांड को लेकर दोनों महिला आरक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय को नियमावली बनाकर मामले के निस्तारण का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देशानुसार यूपी पुलिस मेडिकल और कानून के जानकारों से राय ले रही है।

Read More: PM Modi MP Visit: पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को किया सावधान कहा- “अब ये खेलेंगे ये नया खेल ,जिसमें…”

दरअसल प्रदेश की दो महिला आरक्षकों ने लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की बात कही है। महिला आरक्षकों का आवेदन देखकर डीजीपी मुख्यालय के अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है, जब उनके सामने ऐसी कोई अर्जी आई है, जिसमें महिला आरक्षी लिंग परिवर्तन कराकर पुरुष बनना चाहती है। वहीं, डीजीपी मुख्यालय में अर्जी देने के बाद दोनों महिला आरक्षी हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी हैं।

Read More : Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत, इस शर्त के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, यहां जानें

महिला व पुरुष आरक्षी की भर्ती के शारीरिक मानक अलग-अलग हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि महिला आरक्षी को लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की अनुमति दे दी जाए तो उसके बाद भर्ती के मानकों व सेवा नियमों को लेकर आने वाली अड़चनों को कैसे दूर किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, महिला व पुरुष आरक्षी की भर्ती में शारीरिक मानक परीक्षा के मापदंड अलग-अलग हैं। यदि महिला आरक्षी को पुरुष बनने की अनुमति दे भी दी जाए तो उसके उपरांत पुरुष आरक्षी भर्ती के मानक के अनुरूप उसका कद कैसे बराबर होगा।

Read More: MP Assembly Elections 2023 : आम सभा में समाजवादी पार्टी के नेता के बिगड़े बोल, कहा- ‘इतिहास में यदुवंशियों का नाम लिखा जाएगा काले अक्षरों में’…जानें पूरा मामला 

आवेदन करने वाली एक महिला आरक्षी ने निजी चिकित्सक द्वारा अपने लिंग परिवर्तन संबंधी मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। इसे लेकर भी पेंच है। ऐसी अनुमति देने से पहले पुलिस विभाग को दोनों महिला आरक्षियों का मेडिकल परीक्षण सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों अथवा मान्य विशेषज्ञ डाक्टरों के पैनल से कराना होगा। पूरे मामले में अंतिम निर्णय शासन स्तर पर होगा।

 

 

 

 

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे आप, इस सर्वे में क्लिक करके बताएं अपना मत

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक