उप्र: कौशांबी में दंपति की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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उप्र: कौशांबी में दंपति की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - August 1, 2026 / 11:32 PM IST,
    Updated On - August 1, 2026 / 11:32 PM IST

कौशांबी, एक अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने दंपति की हत्या के दो दोषियों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-4) प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दोषी श्रीचंद्र और गन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

द्विवेदी ने बताया कि वसूल किए जाने वाले कुल दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड में से एक लाख 70 हजार रुपये दंपति के बच्चों को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के निवासी रोशन लाल ने एक फरवरी को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके भाई और भाभी की घर में सोते समय चाकू से वार कर हत्या कर दी गई।

शिकायत में आरोप लगाया था कि वारदात को कोइलहा गांव निवासी श्रीचंद्र और पुरैनी गांव निवासी गन्ना ने अंजाम दिया।

उन्होंने बताया कि पूरामुफ्ती थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दायर किया।

द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र