उप्र: तीन बार तलाक कह कर संबंध विच्छेद करने, दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति और परिजनों पर मामला दर्ज

उप्र: तीन बार तलाक कह कर संबंध विच्छेद करने, दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति और परिजनों पर मामला दर्ज

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  • Publish Date - September 29, 2025 / 12:32 PM IST,
    Updated On - September 29, 2025 / 12:32 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 29 सितंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले के छपार थाना क्षेत्र के बसेड़ा गांव में एक महिला को कथित तौर पर व्हाट्सएप पर तीन बार तलाक कह कर संबंध विच्छेद करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने पति, उसकी मां और दो भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) रविशंकर ने बताया कि पीड़ित महिला आसमां की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को उसके पति हसन, सास रशीदा, दो देवरों सलीम और शाकिर के खिलाफ दहेज निवारण अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

पीड़ित महिला आसमां ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी शादी नवंबर 2017 में हसन से हुई थी और तब से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। शिकाायत के अनुसार, बाद में वह अपने माता-पिता के घर रहने लगी लेकिन उसके पति ने उसे 31 मार्च 2025 को व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर तीन बार तलाक कहा और अवैध रूप से संबंध विच्छेद कर लिया।

भाषा सं आनन्द

मनीषा

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